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समाज कल्याण

छात्रवृत्ति योजना – छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली का निर्माण सामाजिक एवं आर्थिक रुप से कमजोर छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

निर्बल वर्गों का शैक्षिक विकास ही उनके सर्वागींण विकास की कुंजी है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अनुसूचित जाति/जनजाति के कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए पूर्वदशम योजना तथा कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं एवं व्यवसायिक पाठ्क्रमों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति एवं इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज तथा प्रबंधन संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों की फ़ीस उनके विद्यालयों/संस्थानों को सीधे विभाग द्वारा शुल्क की प्रति पूर्ति किये जाने की योजना संचालित की जा रही है।

(अ) पूर्वदशम अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना – उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति के लिए पात्रता की कोई आय-सीमा प्रतिबन्धित नहीं है। समस्त योजना राज्य वित्त पोषित है।

(ब) पूर्वदशम सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति योजना – गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के अभिभावकों, जिनकी वार्षिक आय प्रति परिवार रु0 19884/- (ग्रामीण क्षेत्र) तथा रु0 25546/- (शहरी क्षेत्र) हो, को उपर्युक्त दर पर कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। समस्त योजना राज्य वित्त पोषित है।

(स) दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति योजना – कक्षा 10 के ऊपर की कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रु0 1,00,000/- तक के है, को दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिये गये लिंक का प्रयोग कर सकते है –

समाज कल्याण पोर्ट्ल से – http://swd.up.nic.in
अथवा
छात्रवृत्ति पोर्ट्ल से – http://scholarship.up.nic.in

एकीकृत पेंशन पोर्ट्ल – का सृजन समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल प्रदेशवासियों की आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें समाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस पोर्टल पर वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला/विधवा पेंशन, विकलांग जन पेंशन इत्यादि के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलव्ध है।

(अ) वृद्धावस्था पेंशन – उद्देश्य: गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग|

(ब) निराश्रित महिला पेंशन – उद्देश्य: गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 18 से 60 वर्ष तक आयु वाली निराश्रित विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग|

(स) विकलांग जन पेंशन – उद्देश्य: 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रत्यक्ष विकलांग, मानसिक मंदित अथवा श्रवण बाधित महिला/पुरुष आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग|

इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिक ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिये गये लिंक का प्रयोग कर सकते है –

समाज कल्याण पोर्ट्ल से – http://swd.up.nic.in
अथवा
एकीकृत पेंशन पोर्ट्ल से – http://sspy-up.gov.in

पर जाएँ: http://swd.up.nic.in

इन्टरनेट सुविधा के साथ कहीं से भी

समाज कल्याण विभाग टोल फ्री नम्बर: 18004190001
स्थान : समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश